भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां | भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिये गये हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं, जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं।
यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें एवं 97वें संशोधन, में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को ‘मिनी कॉन्स्टिट्यूशन’ कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले (1973)’ में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के ‘मूल ढांचे’ को बदलने की अनुमति नहीं देती। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो इस प्रकार हैं –
क्र.सं.
प्रथम अनुसूची
विषय
- राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र
- 2. संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं
संबद्ध अनुछेद 1 एवं 4
दूसरी अनुसूची
परिलब्धियां पर भते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान
- भारत के राष्ट्रपति
- 2. राज्यों के राज्यपाल
- लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- राज्यसभा के सभापति और उप सभापति
- राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप-सभापति
- 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
संबद्ध अनुछेद 59,65,75,97, 125,148,158,164, 186 एवं 221
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची
इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं ये उम्मीदवार हैं:
- संघ के मंत्री
- संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी
- संसद के सदस्य
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- राज्य मंत्री
- राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
- राज्य विधानमण्डल के सदस्य
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
संबद्ध अनुछेद 75,84,99,124,146, 173,188 एवं 219
चौथी अनुसूची
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
संबद्ध अनुछेद 4 एवं 80
पांचवीं अनुसूची ( भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां )
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध
छठी अनुसूची
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध
संबद्ध अनुछेद -244, 275
भारतीय संविधान की सातवी अनुसूची
संघ सूची (मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 100 विषय), राज्य सूची (मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 61 विषय) तथा समवर्ती सूची (मूल रूप से 47, फिलहाल 52 विषय) के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन।
संबद्ध अनुछेद – 246
आठवीं अनुसूची
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22)। ये भाषाएं हैं- असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ‘उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ‘ओडिया’ कर दिया।
संबद्ध अनुछेद – 344, 351
नवीं अनुसूची ( भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां )
भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमण्डलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम (मूलतः 13 परन्तु वर्तमान में 282)। इस अनुसूची को पहले संशोधन (1951) द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल, 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
संबद्ध अनुछेद – 31 ख
दसवीं अनुसूची
दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहंता के बारे में उपबंध, इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है।
संबद्ध अनुछेद 102 एवं 191
ग्यारहवीं अनुसूची
पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 75वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
संबद्ध अनुछेद – 243-छ
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची
नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 4 संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
संबद्ध अनुछेद – 243 -ब
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